सूरजपुर। जिला न्यायाधीश सूरजपुर गोविन्द नारायण जांगडे के मार्गदर्शन में विगत दिनों कई ग्राम पंचायतों एवं स्कूलों जैसे तिलसिवां, पचिरा, शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बालक छात्रावास एवं ग्राम पंचायत तिलसिवां में ओम प्रकाश सिंह चौहान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर एवं आनंद कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा बालिका छात्रावास एवं ग्राम पंचायत पचिरा में राजेन्द्र कुमार वर्मा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं असलम खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर उपस्थित रहे। शिविर में ओमप्रकाश सिंह चौहान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर द्वारा बालक छात्रावास में मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, लैंगिल अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
वहीं ग्राम तिलसिवां के जागरुकता शिविर में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए भरण पोषण अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। राजेन्द्र कुमार वर्मा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बालिका छात्रावास में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम एवं निःशुल्क विधिक सेवा एवं सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। आनंद कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा बालक छात्रावास में बच्चों को साइबर अपराध के संबंध में एवं वर्तमान में साइबर अपराध कारित करने के लिए अपनाये जा रहे नये-नये तरीकों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट, बाल अपराध एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान दी। वहीं ग्रामीण शिविर में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। वहीं असलम खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए अन्य विधि विषयों पर जानकारी प्रदान दी।