बिलासपुर। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपित युवक को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपित को तीन सौ स्र्पये अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेज दिया है।
मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम हिर्री के रहने वाले स्वजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ जनवरी 2021 को उसकी 15 वर्षीय पांच माह की बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। लेकिन वह शाम तक घर लौटकर नहीं आई। स्वजनों ने आसपास खोजबीन की और रिश्तेदारों से संपर्क किया। लेकिन किशोरी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इस बीच स्वजनों ने किशोरी के स्कूल की सहेली से पूछताछ की। तब उन्होंने ने बताया कि किशोरी ने स्कूल में पेट दर्द होने की शिकायत की थी। फिर स्कूल से छुट्टी लेकर घर जाने की बात बोलकर निकल गई थी। 13 जनवरी को स्वजनों ने मस्तूरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना में जुटी थी। 29 जून 2021 को पुलिस मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी हिर्री के मंदिर पारा के रहने वाला विशाल कुमार साहू (22) वर्ष के घर पर रह रही है। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपित के घर पर दबिश देकर किशोरी को सुरक्षित बरामद किया और विशाल कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में किशोरी ने शारीरिक संबंध बनाने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपित को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पीड़िता की गोपनीयता बनाए जाएं। समय पर प्रतिकर दिया जाए।