Raipur. रायपुर। प्रार्थी अजय ध्रुव दिनांक 22.12.2024 को थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22.12.2024 के प्रातः करीबन 5-5ः15 बजे मैं घर के सामने स्थित तालाब में मुंह कान धो रहा था मेरी मां घर के सामने ही रोड को पानी से साफ कर रही थी उसी समय मेरे पडोस में ही रहने वाला धनराज गहरेवार वहां पर आकर रोड को क्यो गीला कर रही है बोलकर मेरी मां को गंदी गंदी गालिया देने लगा मना करने पर जान से मार देने की धमकी देकर अपने पास रखे धारदार नोकदार चाकू से जान से मार देने की नियत से सीना एवं पेट में वार किया। मेरी मां बचने के लिये रोड में दौडी तो उसके पीछे भाग में भी वार किया मैं भी बीच बचाव करने दौडा तो धनराज गहेरवार चाकू सहित वहां से भाग गया।
मेरी मां पडोसी केशरी के घर के अंदर घूसकर अपनी जान बचाई। यदि मेरी मां केशरी कन्नौजे के घर के अदर नही गयी होती तो निश्चित ही धनराज मेरी मां कल्याणी ध्रुव को जान से मार देता। चाकू से मारने से मेरी मां को चोटे आयी थी जिससे काफी खून निकल रहा था। मेरी मां को एम्बुलेस से मेकाहारा अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया हूं कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना आरोपी धनराज गहरवाल को अभिरक्षा में लेकर साक्षियान की उपस्थिति में मेमोरंडम कथन लेखबद्ध कर मेमोरंडम कथनानुसार घटना में प्रयुक्त लोहे का चाकू एवं घटना के समय आरोपी द्वारा रखे गये गमछा को जप्त किया गया। आरोपी से जप्त लोहे का चाकू धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की परिधि में आने से उक्त धारा जोडी जाकर आरोपी धनराज गहरवाल के विरूद्ध अपराध धारा का कारित करना साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 23.12.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।