बिलासपुर। एफआईआर को निरस्त करने के लिए निलंबित एडीजी जीपी सिंह की दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 8 दिसंबर तक का समय दिया है.
बताते चलें कि इससे पहले 26 अगस्त गुरुवार को निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया था।
रायपुर के कोतवाली थाने में दर्ज राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह को राहत दी गई थी। इससे पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन जीपी सिंह के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल कर सकी थी।