अमन सिंह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, शीघ्र निर्णय ले केंद्र सरकार और सीबीआई

Update: 2022-01-28 10:22 GMT

रायपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निकट सहयोगी और प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की मांग को लेकर दायर एक याचिका में केंद्र सरकार और सीबीआई को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है। राकेश चौबे की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच ने केंद्र एवं सीबीआई को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता की शिकायतों पर जल्द से जल्द गौर करें, और अधिकतम 16 हफ्ते के अंदर कानून सम्मत फैसला लें।

राकेश चौबे ने अपनी पिटीशन और अदालत के आदेश की कॉपी के साथ यह जानकारी दी है। याचिकाकर्ता राकेश चौबे ने 4 दिसंबर 2019 और 17 जुलाई 2021 को दायर याचिका में कोर्ट से आग्रह किया था कि वह सीबीआई तथा केंद्र को अमन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार, मनी लॉन्डरिंग, और बेनामी लेनदेन के आरोपों की जाँच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे। याचिका में यह मांग भी की गयी थी कि अमन सिंह के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित कर जांच की जाये।


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