तालाब में डूबने और सर्प काटने से हुई मौत, प्रशासन ने दी आर्थिक सहायता राशि

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Update: 2022-06-22 01:06 GMT

कांकेर। तालाब में डूबने के तीन प्रकरण और सर्प काटने से मृत्यु होने के एक प्रकरण के लिए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मृतकों के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से 16 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।

भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम घोड़दा निवासी 48 वर्षीय संदेशराम सेवता की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती रामेश्वरी सेवता के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार पखांजूर तहसील के ग्राम हरनगढ़ निवासी काव्या मरकाम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता बिरसिंह एवं विन्दा मरकाम के लिए चार लाख रूपये, कांकेर तहसील के ग्राम माटवाड़ा लाल निवासी 63 वर्षीय पुसोबाई की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके आश्रित दरबारी राम के लिए चार लाख और सरोना निवासी 27 वर्षीय निखिल कुमार ठाकुर की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता सुरेन्द्र ठाकुर तथा जानकी ठाकुर के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों के द्वारा हितग्राहियों के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।

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