रायपुर। प्रार्थी चेतन कुमार देवांगन ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी मां शोभा राजपूत वृंदावन कालोनी, चंगोराभाठा डी.डी. नगर रायपुर में अकेली रहती है। रात्रि करीबन 09.30 बजे प्रार्थी की मां को दिव्येन्द्र सिंह राजपूत द्वारा जान से मारने की नियत से किसी धारदार वस्तु से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाया गया था। प्रार्थी की मां ने प्रार्थी को बताया था कि उसके दूसरे पति स्व. धनसिंग राजपूत के पुत्र दिव्येन्द्र सिंह राजपूत के द्वारा पुराने वाद विवाद को लेकर वह उसे जान से मारने की नियत से किसी धारदार वस्तु से वार किया था। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 44/22 धारा 307 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चूंकि प्रकरण का आरोपी दिव्येन्द्र सिंह राजपूत दिनांक घटना से फरार हो गया था।
लगातार फरार चल रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी डी.डी.नगर के नेतृत्व में थाना डी.डी.नगर पुलिस की टीम द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी दिव्येन्द्र सिंह राजपूत को पकड़ने में सफलता मिली। पूछताछ में आरोपी द्वारा पुराने विवाद को लेकर अपनी सौतेली मां शोभा राजपूत की हत्या करने की नियत से गण्डासा से वार कर जानलेवा हमला करना बताने के साथ ही आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त गण्डासा हथियार को किसी अज्ञात स्थान पर फेंकना बताया गया। जिस पर आरोपी दिव्येन्द्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर साक्ष्य छिपाने पर उसके विरूद्ध प्रकरण में धारा 201 भादवि. भी जोड़ी जाकर कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी - दिव्येन्द्र सिंह राजपूत पिता धनसिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी सरस विहार कालोनी फेस 1, रायपुरा थाना डी.डी. नगर रायपुर।