रायगढ़। न्यायालय ने जिंदल स्टील प्लांट के उद्योगपति राकेश जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला मृत व्यक्ति के नाम की जमीन की रजिस्ट्री कंपनी के नाम कराने का है। रायगढ़ जिले के चक्रधर थाना पुलिस को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दामोदर प्रसाद चंद्रा ने राकेश जिंदल के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 तथा 420 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र पेश करने का निर्देश दिया है।
पीडि़त के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्रा के अनुसार यह मामला ग्राम कचकोबा का है। यहां के दौलत सिंह का 1995 में निधन हो चुका है, मगर उसकी जगह किसी और को दौलत सिंह बता कर रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी तमनार स्थित जमीन की, जिंदल पावर एंड स्टील कंपनी का कारोबार देखने वाले राकेश जिंदल ने 28 अप्रैल 2001 को रजिस्ट्री करा ली।
दौलत सिंह की मृत्यु के 6 साल बाद रजिस्ट्री की जानकारी जब उसके नाती दिव्य सिंह को मिली, तब उसने पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारियों से शिकायत की और न्याय मांगा। पुलिस अधिकारी और प्रशासन राकेश जिंदल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए बचते रहे।
नाती ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजस्व मंत्री को भी ज्ञापन-आवेदन भेजा, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं मिला। तब उसने कोर्ट में परिवाद दायर किया। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है।
जांच आगे बढऩे पर यह मालूम होगा कि गवाह के रूप में किन लोगों ने दौलत सिंह को जिंदा बताया और मृत व्यक्ति की जगह दूसरे किस व्यक्ति को खड़ा कर जमीन का नामांतरण कराया। जांच के बाद अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। रायगढ़ में पहली बार जिंदल परिवार के खिलाफ फर्जीवाड़े किसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।