रायुपर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 03.03.2023 को थाना गंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दोपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति अपने पास थैले में शराब रखा है तथा बिक्री करने हेतु तेलघानी नाका चैक तरफ जा रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में व थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहन एवं हूलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम दशरू यादव निवासी गुढ़ियारी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में दशरू यादव से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी दशरू यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 33 पौवा देशी शराब जुमला कीमती लगभग 3,700/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन जुमला कीमती 45,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 96/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- दशरू यादव पिता लल्लू यादव उम्र 55 साल निवासी बजरंग नगर गोगांव गली नंबर 1 थाना गुढ़ियारी रायपुर।