जांजगीर। ब्याज में पैसा उधार मांगने पर देने से मना करने के बाद दो भाइयों ने ग्राम सेवई के युवक जोगेंद्र की रॉड और डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दोनों हत्यारे भाइयों को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 40 हजार मृतक के परिजनों को दी जाएगी, शेष राशि अभियोजन में हुए खर्च की पूर्ति के लिए समायोजित की जाएगी। जांजगीर के लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि घटना दिनांक 27 मई 2020 को गायत्री सूर्यवंशी के पिता दुखुराम, भाई गोविंदा और गंगाप्रसाद लड़की देखने सेवई गए थे।
घर में उसकी मां, बहन व उसका भाई जोगेंद्र थे। जोंगेंद्र काम करने सुबह से गया था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा था। रात करीब 10:30 बजे मंगल चौक के पास हल्ला हो रहा था, जिसे सुनकर वह बाहर निकली तो आरोपी रामनिवास ने लोहे का पाइप पकड़ा था हरनारायण जोगेंद्र काे पकड़ा था और रामनिवास उसे रॉड से मार रहा था। दोनों भाइयों के मार से जोगेंद्र की हालत गंभीर थी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसे सिम्स फिर मेकाहारा रायपुर में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान जोगेंद्र की मौत हो गई।