कॉलेज छात्र की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
छत्तीसगढ़
महासमुंद। साढ़े तीन साल पहले हुए कॉलेज छात्र की हत्या मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावेश कुमार वट्टी ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चचेरा भाई अपहरण का मास्टरमाइंड था। उसने 2 करोड़ रुपए वसूलने की नीयत से दोस्तों संग चचेरे भाई को अगवा किया था। इसी दौरान दम घुटने से युवक की मौत हो गई थी। बसना थाना क्षेत्र के ग्राम सीतापुर निवासी प्रकाश शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा (21 वर्ष) का अपहरण के बाद हत्या मामले में चार आरोपी अमृत शर्मा (22) सीतापुर थाना बसना, भोजराज नंद (30) बटकी थाना सरायपाली, अनिल कुमार बेहरा (33) टिकरापारा बसना, चित्रसेन बेहरा (22) परमपुर(गंजाम) ओडिशा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावेश कुमार वट्टी ने प्रकरण क्रमांक 3673/18 में धारा 302, 120बी, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 11 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ सभी आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा हुआ है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस के अनुसार बसना सीतापुर निवासी प्रकाश शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा भिलाई में कल्याण कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा के बाद अंग्रेजी विषय की कोचिंग करने के लिए रायपुर में कमरा तलाश रहा था। इसी दौरान आरोपी अमृत शर्मा जो ओम सोंसायटी सुन्दर नगर रायपुर में किराये मकान में रहता था, वह एक-दो दिन के लिए प्रकाश शर्मा को अपने साथ कमरे में रुकजाने को कहा।
इस घटना का मास्टरमांइड अमृत शर्मा ने अपने तीन साथियों को प्रकाश शर्मा का अपहरण कर फि रौती वसूलने की नीयत से बुलाया। तीनों साथी रायपुर पहुंचे। प्रकाश शर्मा के कमरे में चारों प्रवेश करके सोये हुए हालत में प्रकाश शर्मा को नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद मुंह में कपड़ा और झिल्ली ठूंसकर उसके हाथ पैर बांधा, बगल के कमरे का ताला तोड़ा और वहां लिटा दिया। किसी को शक न हो, इसलिए चारों आरोपियों ने उस कमरे के दरवाजे में नया ताला बाहर से लगा दिया। इसके बाद सभी आरोपी प्रकाश के पिता से 2 करोड़ रुपए की डिमांड करते रहे। इसी बीच उसी कमरे में ही प्रकाश शर्मा की दम घुटने से मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रकाश शर्मा और अमृत शर्मा दोनों चचेरे भाई है। प्रकाश शर्मा के पिता सत्यनारायण शर्मा बसना बीईओ कार्यालय में लेखापाल के पद में पदस्थ हैं, वहीं अमृत शर्मा के पिता राजनारायण शर्मा बसना जनपद पंचायत में करारोपण अधिकारी के पद में पदस्थ हैं।
16 अप्रैल 2018 को अपराध दर्ज कर डी.डी.नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत एफ आईआर दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस के सामने चचेरे भाई अमृत शर्मा ने पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह अपने तीन साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। घटना का मूल कारण अमृत शर्मा ने बताया कि मृतक प्रकाश के पिता सत्यनारायण शर्मा से 2 करोड़ रुपए वसूलने की नीयत थी, इसीलिए प्रकाश का अपहरण किया था। चारों आरोपियों के द्वारा जुर्म कबूल करने पर धारा 120 बी, 34 एवं 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीबद्व किया गया था। जिस पर यह सजा सुनाई गई है।