कोर्ट ने गांजा तस्करों को 20 साल की सजा सुनाई

Update: 2022-04-20 03:01 GMT

रायपुर। करीब पांच वर्ष पूर्व ट्रक में भरकर गांजा लाने वाले दो आरोपितों को कोर्ट ने 20 साल कारावास व दो लाक रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि ट्रक में भरकर 10 क्विंटल 25 किग्रा गांजा लाने वाले आरोपितो को एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 20 वर्ष कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी द्वारा जुर्माना नहीं भरा जाता है तो उसे दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2017 को कबीर नगर थाना के निरीक्षक किशोर कुमार केरकट्टा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक एनएल02क्यू0304,जो आंध्रप्रदेश से आ रहा है। उसमें भारी मात्रा में गांजा का परिवहन कियाजा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर उक्त ट्रक से 1075 किग्रा गांजा जब्त किया गया। आरोपी भूपेन्दर सिंह उर्फ राणा व हरदीप सिंह उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया. 

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