कोर्ट ने गांजा तस्कर को सुनाई 4 साल कैद की सजा

Update: 2022-11-01 03:50 GMT

रायगढ़। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के जज कमलेश जगदल्ला ने गांजा तस्कर को चार साल कैद की सजा सुनाई। उसे 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है । 6 फरवरी 2021 को राजेंद्र मालाकार नामक युवक को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़े रामपुर में बोईरदादर रोड इलाके से गिरफ्तार किया था।

उसके पास पुलिस को ढाई किलो गांजा मिला था। पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट 20बी के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद तमाम पक्षों की सुनवाई करते हुए अदालत ने राजेंद्र को आरोपों का दोषी माना और चार साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

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