कोर्ट ने बिल्डर को सुनाई एक साल की सजा

Update: 2022-04-29 06:48 GMT

बिलासपुर। बिलासपुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी को उनकी मौत के बाद पक्ष में फैसला सुनाया है। उनके केस में कोर्ट ने मेसर्स एमएस सोनी आर्टिटेक्स एंड बिल्डर्स के संचालक को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही बिल्डर को छह लाख रुपए भुगतान करने का भी आदेश दिया है। बिल्डर ने रिटायर्ड अफसर को फ्लैट बनाकर देने के लिए एग्रीमेंट कर पांच लाख रुपए ले लिया था। तय समय के भीतर न तो उसने फ्लैट बनाकर दिया और न हीं रुपए लौटाए।

क्रांति नगर निवासी रंजीत पाल सिंह बाली ने बताया कि उनके पिता आरजेबीएस बाली भारतीय खाद्य निगम के रिटायर्ड अफसर थे। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने वर्ष 2012 में जबड़ापारा में रहने वाले मणीशंकर सोनी से एग्रीमेंट किया था। मणीशंकर नेहरू चौक के कमला कॉम्प्लेक्स में स्थित मेसर्स एमएस सोनी आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स का संचालक है। उसने ग्राम पंचायत खमतराई के खसरा नंबर 40 को अपना बताकर यहां दो मंजिला व्यावसायिक आवासीय परिसर गोल्डन हाइट्स बेबीलॉन का निर्माण करने की जानकारी दी थी।


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