दुर्ग। गांव में दशहरा मनाने को लेकर हुए विवाद में युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी संजू साहू को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी को पांच साल कारावास और दो हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने पैरवी की थी।
उन्होंने बताया कि उतई थाना अंतर्गत ग्राम डुंडेरा के मंगल भवन में 23 नवंबर 2022 को दशहरा उत्सव मनाने को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें प्रार्थी व पीड़ित टीकम लाल साहू समेत गांव के करीब 150 लोग मौजूद थे। बैठक में गांव में दो स्थानों के बजाए एक जगह दशहरा मनाने प्रस्ताव रखा गया। जाए। संजू साहू और साथियों ने विरोध किया। बैठक के बाद टीकम पर हमला कर दिया।