व्यापारी की हत्या केस में दंपति को आजीवन कारावास की सजा, जज ने लगाया अर्थदंड भी

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Update: 2024-05-18 11:55 GMT

धमतरी। जिले के ग्राम अमेठी में दो साल पहले सब्बल मारकर व्यापारी की हत्या करने वाले पति-पत्नी को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.

जानकारी के मुताबिक यह हत्याकांड दो साल पहले 16 मई 2022 को हुआ था. बताया गया कि अर्जुनी थाना के ग्राम अमेठी में धमतरी शहर के व्यापारी राजेन्द्र पारख का गांव के बुजुर्ग फिरंगी निर्मलकर से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था. घटना दिनांक को सुबह 8.30 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद फिरंगी निर्मलकर (59) ने अपनी पत्नी फुलेश्वर बाई (55) के साथ लोहे की रॉड से व्यापारी राजेन्द्र पारख के सिर पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल राजेन्द्र को मसीही अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया. मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में हुई.

न्यायाधीश उषा गेंदले ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्नी फुलेशर बाई निर्मलकर को दोषसिद्ध करार दिया. इसके बाद न्यायालय ने दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.


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