निगम ने बंद कराया अवैध प्लाटिंग, नोटिस जारी

छग

Update: 2024-03-03 03:54 GMT

राजनांदगांव। नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सिंगदई बायपास रोड में अलग-अलग दो स्थानों पर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर अवैध प्लाटिंग करने पर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने संबंधितों को नोटिस जारी किया है।

अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के संबंध में निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोनी निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड क्र. 50 सिंगदई बायपास रोड में खसरा नं. 225/1 को विजय सिंह आ. गजाधर सिंह एवं अन्य 6 लोगों के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करने मुरूम फिलिंग कर ले-आऊट किया गया है। इसी प्रकार इसी रोड पर खसरा नं. 259/1 को खिलावन दास आ. स्व. भूषण दास एवं अन्य 10 लोगों के द्वारा इसी प्रकार टुकड़ों में विभाजित कर अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी। जिस पर इन्हें छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उक्त अवैध प्लाटिंग बन्द कर इस कार्यालय को सूचित करें।

अपालन पर इनके विरूद्ध 1956 की धारा 292 ग (3) के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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