कचरा फेंकने व निर्माण सामग्री डंप करने पर निगम ने लगाया भारी जुर्माना

छत्तीसगढ़

Update: 2022-03-24 16:31 GMT

कोरबा। सड़क व सार्वजनिक स्थानों में कचरा फेंकने व भवन निर्माण सामग्री डंप किए जाने पर निगम अमले ने कार्रवाई करते हुए 4500 रूपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही सीएंडडी वेस्ट का निष्पादन कराते हुए संबंधितों को दी कि सीएंडडी वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री को सड़क सार्वजनिक स्थानों पर डंप न करें।

आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने सीएंडडी वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री की सड़कों पर डंपिंग किए जाने तथा उसका समुचित समापन न कराए जाने को गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी नजर रखने व त्वरित कार्रवाई करने निगम के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं। नगर निगम के अमले द्वारा इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
निगम के कोसाबाड़ी बाल्को, कोरबा जोन समेत अन्य विभिन्ना क्षेत्रों में सीएंडडी वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री सड़क व सार्वजनिक स्थान में रखने पर सघन रूप से कार्रवाई की। इसके साथ ही सीएंडडी वेस्ट का निष्पादन भी निगम अमले ने कराया।निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी वेस्ट) के समुचित निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ताओं की है।
उनके द्वारा उत्सर्जित किए गए मलवे के समापन में निगम यूजर चार्जेज के आधार पर अपना सहयोग देगा, वहीं यदि अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन से निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट पहुंचाया जाता है तो कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगेगा। शासन द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के एकत्रीकरण व समापन के लिए नियम बनाए गए हेैं, जिनका पूर्ण रूप से पालन किया जाना अनिवार्य है।
नियमों के अनुसार निर्माण एवं भवन आदि की तोड़-फोड़ के दौरान निकलने वाले मलवे को चिंहांकित लो लाईन एरिया व नगर निगम द्वारा चिंहाकित समापन स्थल पर निर्माण व विध्वंसकर्ता को डालना होगा। नगर निगम द्वारा सीएंडडी वेस्ट के निष्पादन के लिए अपने विभिन्ना जोनांतर्गत छह स्थल निर्धारित किए गए हैं।

Similar News

-->