जमीन धोखाधड़ी मामले में फंसा आरक्षक, 420 के तहत मुकदमा दर्ज

छत्तीसगढ़.

Update: 2024-03-16 08:25 GMT
राजनांदगांव: फर्जी दस्तावेज के जरिये जमीन का सौदा करने की तैयारी करने वाले एक आरक्षक को साथी संग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला घुमका थाना क्षेत्र के मासूल, रंगकठेरा और इरईखुर्द गांव से जुड़ा हुआ है। आरक्षक और उसके साथी को पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक आरक्षक पीयूष त्रिपाठी ने एक दोस्त हिमांशू साहू के साथ मिलकर 60 एकड़ भूमि का सौदा करने जमीन के स्वामित्व से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए। रिद्धी-सिद्धी कॉलोनी निवासी प्रार्थी कपिल वरू ने घुमका पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम पटेवा, मासूल, रेंगाकठेरा व ईरइखुर्द स्थित प्रार्थी के एवं उनके परिजनों के नाम संयुक्त रूप से उनके स्वामित्व की भूमि करीब 60 एकड़ है। आरोपी हिमांशु साहू एवं पीयूष त्रिपाठी द्वारा भूमि स्वामियों के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित स्टाम्प व इकरारनामा तैयार किए और उक्त भूमि को आरोपी हिमांशु साहू द्वारा क्रय करने के एवज में एक करोड़ रुपए बयाना राशि भूमि स्वामी को देना बताकर कूटरचित दस्तावेज, एग्रीमेंट लोगों को दिखाकर बिक्री करने के लिए खरीददार ढूंढ रहे हैं।
प्रार्थी की सूचना पर थाना घुमका में आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 511, 34, 120-बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी घुमका निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में घुमका पुलिस द्वारा आरोपी हिमांशु साहू एवं पीयूष त्रिपाठी को तत्काल 15 मार्च को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।
आरोपियों द्वारा पूछताछ में धोखाधड़ी के प्रयोजन से भूमि स्वामियों का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी एग्रीमेंट व स्टाम्प तैयार कर प्रार्थी के भूमि को बिक्री करने हेतु ग्राहक ढूंढना स्वीकार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी एग्रीमेंट, स्टाम्प व जमीन के दस्तावेज एवं घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन को जब्त किया गया। आरोपी हिमांशु साहू व पियुष त्रिपाठी को 15 मार्च को गिरफतार कर माननीय न्यायलय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया गया।
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