छत्तीसगढ़। अब हर रविवार को धमतरी नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस. एल्मा ने आदेश जारी किया है। इस दौरान रविवार को केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, गैस एजेंसी, सब्जी/फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, पी.डी.एस, होटल, रेस्टोरेंट, केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अनुमति होगी। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ज़िले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी।