बेमेतरा। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी पी.एस. एल्मा ने आज यहां कलेक्टरेट के दिशा सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता लेते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की ओर से विधानसभा आम निर्वाचन-2023 कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके साथ ही लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराये जाने के लिए आदेश जारी कर दिये गये है। सभी अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में लोक धन से लगाये गये सभी होडिंग, पोस्टर, बेनर आदि सभी सार्वजनिक स्थल/भवनों से हाटाना शुरू हो गया है। जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर नामांकित कर दिये गये है।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी एल्मा ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर 2023 और नाम वापसी की अन्तिम तारीख 02.अक्टूबर 2023 तक है। निर्वाचन में अभ्यर्थियों के निर्वाचन में प्रचार में व्यय की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित है। व्यय पर निगरानी के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के तहत अलग-अलग दल गठित किये गये है।
कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने का कार्य संयुक्त, जिला कार्यलय बेमतरा में किया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र 68, साजा का नामांकन कक्ष क्रमांक 31, अपन कलेकटर न्यायालय कक्ष में, विधानसभा क्षेत्र 69 बेमतरा का नामांकन कक्ष क्रमांक 02 कलेक्टर न्यायालय कक्ष तथा 70 नावगढ़ का नामंाकन कक्ष क्रमांक - 06 में प्राप्त किया जाएगा। नामांकन के लिए निक्षेप राशि 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हजार रुपए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान 17 अक्टूबर 2023 को होगा। मतगणना 03 दिसम्बर 2023 को होगी।