कलेक्टर रायपुर ने जारी किया संशोधित आदेश, यात्रियों को ई-पास की जरूरत नहीं, टिकट मान्य होगा
पढ़े पूरी नई गाइडलाइन
छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर ने आंशिक संशोधन कर कुछ कंडिकाएं जोड़ी है। विवाह इत्यादि प्रयोजन के लिए पूर्व में 50 व्यक्तियों के शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विवाह इत्यादि प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रदान की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर या वधु के निवास में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ही पास माना जाएगा।