राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में कोविड-19 के दौरान अधिरोपित सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, आयोजनों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क, सेनिटाईजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा।
भूमि के बाजार मूल्य दर में 40 प्रतिशत् तक छूट - जिला पंजीयक उषा साहू ने बताया कि बिलासपुर सहित प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य की दरों में अब 40 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। भूमि के क्रय पर इस विशेष छूट का लाभ प्रदेशवासी 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इससे पूर्व गाईड लाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।
गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाईड लाईन की दरों को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप केबिनेट के इस निर्णय के परिपालन में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी को गाईड लाईन दर में 40 प्रतिशत की छूट दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के तहत नगर निगम एवं उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वेल्यू गाईड लाईन की दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत की छूट दी गई है। जिला पंजीयक श्रीमती उषा साहू ने अपील की है कि बिलासपुर जिलेवासी भी 40 प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए दस्तावेजों का पंजीयन कराए।