रायपुर में "अनलॉक" को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जाने सब कुछ

Update: 2020-09-28 10:03 GMT

रायपुर में "अनलॉक" को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पढ़े सभी जानकारी नीचे PDF में.

इसके पहले जिला कलेक्टर द्वारा 28 सितंबर तक के लिए राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाया गया था. कोरोना संक्रमण को लेकर बीते 21 सितंबर से राजधानी में लागू किए गए लॉकडाउन का सोमवार को अंतिम दिन है.

कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक 29 सितंबर से सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समय के अनुरूप ही खेलंगे. दुकानों को 8 बजे रात तक ही खोला जायेगा, जबकि पेट्रोल पंप व मेडिकल अपने निर्धारित समय में ही खुलेंगे.रेस्टोरेंट और होटल से डिलिवरी रात 10 बजे तक ही होगी.

सार्वजनिक स्थलों पर मास्क व फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, होम क्वारंटीन के दिशा निर्देश का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 1000 और सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा.


 


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