रेत भंडारण करने वालों को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

Update: 2024-05-28 05:19 GMT

बिलासपुर। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमला ने ग्राम जोंधरा तहसील मस्तूरी में रेत के भंडारण का मौका जांच की। जांच के दौरान अशोक कर्ष निवासी अकलतरा द्वारा लगभग 120 हाइवा, 1440 घन मीटर रेत का भंडारण किया गया था। मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के जितेंद्र सिंह ने स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाइवा, 2400 घन मीटर रेत भंडारण किया था।

दस्तावेज ना पेश करने के कारण रेत की जब्ती बनाई गई है व नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त दोनों प्रकरणों में रेत भंडारण अनुज्ञप्ति संबंधी दस्तावेज एवं भंडारित रेत की वैधता प्रमाणित करने मौक़े पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21छत्तीसगढ़ खनिज(खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत प्रकरण दर्ज कर भंडारित खनिज रेत को जब्त कर अवैध भंडारणकर्ता को तीन दिन के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया है।

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