कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता सहित निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम दी जानकारी

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Update: 2023-10-10 17:39 GMT
बेमेतरा। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2023 की तारीखों का एलान कर दिया है। इसी के साथ ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके साथ ही लाइसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराये जाने हेतु आदेश जारी कर दिये गये है। जिले में लोक धन से लगाए गये सभी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि सभी सार्वजनिक स्थल/भवनों से हटाना शुरू हो गया है। जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर नामांकित कर दिये गये है। सभी अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त जानकारी आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन आधिकारी पी.एस.एल्मा ने दी। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. अनिल वाजपेयी, उप जिला निर्वाचन उमाशंकर बंदे, निर्वाचन के कर्मचारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर एल्मा ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रम के अनुसार बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर 2023 (शुक्रवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर (शनिवार) को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर (सोमवार) है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर (मंगलवार) तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर 2023 को निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया 5 दिसम्बर 2023 को पूरी हो जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने का कार्य संयुक्त, जिला कार्यलय बेमतरा में किया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र 68, साजा का नामांकन कक्ष क्रमांक 31, अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष में, विधानसभा क्षेत्र 69 बेमेतरा का नामांकन कक्ष क्रमांक 02 कलेक्टर न्यायालय कक्ष तथा 70 नावगढ़ का नामंाकन कक्ष क्रमांक - 06 में प्राप्त किया जायेगा। उन्होंने प्रतिनिधियों को बैठक में जानकारी दी कि एक अभ्यर्थी चार सेट नामांकन भर सकता है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा है।किंतु हार्ट कॉपी जमा करनी होगी। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी की ओर से किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी। निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रुपए निर्धारित है।
कलेक्टर ने कहा कि राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों की ओर से समय-समय पर निकाली जाने वाली रैली, जुलूस, आम सभा लाउडस्पीकर के उपयोग आदि की अपने क्षेत्र के अधिकृत रिटर्निंग ऑफिसर से सक्षम स्वीकृति लेनी होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी एल्मा ने कहा की राज्य व जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चौनल, केबल टीवी चौनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक व प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।
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