कलेक्टर ने जांजगीर-चांपा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र किया घोषित

छग

Update: 2023-05-18 14:04 GMT
जांजगीर-चांपा। जिले के समस्त तहसीलों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्त्रोतों के जल स्तर में गिरावट होना संभावित है। विभिन्न पेयजल स्त्रोतों तथा नलकूंप, नलजल प्रदाय योजना, सिंगल फेस पावर पंप इत्यादि से जल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। ग्रीष्म ऋतु में इसके और भी गहराने की आशंका है। इसे देखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पेयजल की निरंतरता बनाये रखने के लिए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले को 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में जल स्त्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल लेने पर प्रतिबंध है। ऐसे जल स्त्रोत से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान जल के लिए जाने को लोकहित में प्रतिषेध करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि ऐसे जल स्त्रोत से जनता को घरेलू प्रयोजनों के लिए जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिए जल का परिरक्षण किया जा सके।
जांजगीर-चांपा जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेन्सी जैसे- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूंप खनन के लिए अनुमति की आवश्कता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूंपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।
आदेश के सफल क्रियान्वयन और निगरानी के लिए अधिकारियों को किया गया नियुक्त
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के सफल क्रियान्वयन के लिए उनके द्वारा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जांजगीर को नगर पालिका जांजगीर-नैला, नगर पालिका चांपा और नगर पालिका अकलतरा के सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा को राजस्व अनुविभाग चांपा के सीम के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर को राजस्व अनुविभाग नवागढ़ एवं बलौदा के सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पामगढ़ को राजस्व अनुविभाग पामगढ़़ एवं अकलतरा के सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। नलकूंप खनन अथवा नलकूंप मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल्स एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है या जल स्त्रोतों का दोहन करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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