रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में अभी चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने तथा संशोधन के लिए 11 सितम्बर तक दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस दौरान आगामी शनिवार, 2 सितम्बर और रविवार, 3 सितम्बर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में इसके लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे सुदृढ़ लोकतंत्र एवं मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं तथा अपने मताधिकार का उपयोग करें।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पूर्व में 2 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित की थी। आयोग ने इसके लिए अंतिम तिथि अब 11 सितम्बर 2023 तक बढ़ा दी है। आयोग ने सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस बारे में लिखित में संसूचित भी किया गया है। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए सभी मतदान केन्द्रों में आगामी शनिवार, 2 सितम्बर तथा रविवार, 3 सितम्बर को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के नागरिक जो किन्हीं कारणों से 31 अगस्त तक अपना आवेदन या दावा-आपत्ति मतदान केन्द्र या बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा नहीं करवा पाए हैं, वे अब 11 सितम्बर तक अपना आवेदन मतदान केन्द्र में जमा कर सकते हैं। आयोग ने इसमें सुविधा के लिए ऑनलाइन वोटर पोर्टल voters.eci.gov.in तथा वोटर्स हेल्पलाइन एप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की अपील की है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के लिए प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 सितम्बर तक किया जाकर इसका अंतिम प्रकाशन पूर्व की भांति 4 अक्टूबर को किया जाएगा।