कलकत्ता एचसी का आदेश न मानने पर मुख्य सचिव को फटकार, 2 मई तक रिपोर्ट देने को कहा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने पहले के रुख को दोहराया कि मुख्य सचिव लोकसभा चुनाव के बीच अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस मुद्दे पर विचार नहीं कर सकते।
इससे नाराज न्यायमूर्ति बागची ने कहा, ''यह देखना कोर्ट का काम है कि जांच और ट्रायल प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। अगर ऐसा लगता है कि इस संबंध में कोई बाधा आ रही है तो हमें उसे दूर करने के लिए काम करना होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है।" उन्होंने आगे कहा, "मुख्य सचिव के व्यस्त चुनाव कार्यक्रम का इस मामले में निर्णय लेने से कोई संबंध नहीं है। मुख्य सचिव बेवजह फैसले में देरी कर रहे हैं। क्या वह मामले की गंभीरता को समझने में विफल रहे हैं? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि ये आरोपी इतने प्रभावशाली हैं कि मुख्य सचिव भी मुकदमा शुरू करने का अंतिम निर्णय लेने से झिझक रहे हैं?"