रायगढ़। जिला के घरघोड़ा थाना क्षेत्रांतर्गत में अनेक खनिजों का स्त्रोत होने व आये दिन अवैध खनिज उत्खनन कर तस्करी होने की सूचना मिलते रहने से पुलिस कप्तान अभिषेक मीना द्वारा थाना प्रभारियों अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अवैध खनिज उत्खनन पर सक्रियता से कार्यवाही करने बाबत् निर्देश दिया गया है, जो उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देश व एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह द्वारा क्षेत्र के सक्रीय मुखबीर व पुलिस टीम को अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तैनात किया गया था।
जिसके फलस्वरूप मुखबीर से सूचना मिला कि क्षेत्र के ग्राम अजीतगढ़ जंगल भाटीजाम में कुछ व्यक्ति अवैध रूप से जे.सी.बी. के माध्यम से फायर क्ले खनिज उत्खनन कर ट्रेक्टर, ट्रेलर के माध्यम से परिवहन कर रहें हैं। सूचना पर थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा अपनी टीम को तत्काल रवाना किया गया जो ग्राम अजीतगढ़ जंगल में रेड कार्यवाही कर घेराबंदी कर 01 ट्रेलर, 01 जे.सी.बी., 01 ट्रेक्टर को मौके पर पकडा गया।
वाहन चालकों से पूछताछ करने पर वाहन ट्रेलर क्र. सीजी 13 एलए 4763 का चालक अपना नाम पंचम प्रजापति पिता जनेश्वर प्रजापति उम्र 33 वर्ष सा. बालुगंज थाना अंबा जिला औरंगाबाद (बिहार) हामु हनुमान फ्लाई एश ब्रिक्स बाइपास रोड़ घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.), जे.सी.बी. बिना नंबर का चालक अपना नाम गंगाराम नायक पिता अघनसाय नायक उम्र 25 वर्ष सा. केशला थाना लैलूंगा हामु तिलाईपाली (बिच्छीनारा) थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तथा स्वराज ट्रेक्टर बिना नंबर नीला रंग का इंजन एवं लाल रंग का ट्रॉली का चालक अपना नाम रविशंकर अगरिया पिता भगतराम अगरिया उम्र 22 वर्ष सा. अजीतगढ़, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) का होना बताया।
जिनसे बारिकी से पूछताछ करने पर अवैध रूप से बिना कोई परमिशन के परिवहन के लिए फायर क्ले खनिज जे.सी.बी. के माध्यम से उत्खनन कर ट्रेक्टर से डंप कर ट्रेलर में लोड कर रहे थे। जो चोरी की संपत्ति होने की पूर्ण अंदेशा व अवैध रूप से फायर क्ले खनिज उत्खनन करना पाये जाने से लगभग 33 टन फायर क्ले खनिज कीमति करीबन 40000 रू. को मय ट्रेलर क्र. सीजी 13 एलए 4763, घटना में प्रयुक्त वाहन जे.सी.बी. पीला रंग का बिना नंबर तथा ट्रेक्टर स्वराज बिना नंबर का नीला रंग का इंजन एवं लाल रंग का ट्रॉली जिसमें लगभग 03 टन फायर क्ले खनीज कीमति लगभग 3600 रू. को जप्त कर आरोपी वाहन चालकों को धारा 41(1-4) जा.फौ./379, 34 भा.द.वि. के तहत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। संपूर्ण कार्यवाही में निरी. अमित सिंह , थाना प्रभारी घरघोड़ा , सहा. उपनिरी. विल्फ्रेड मसीह, प्र.आर. चिंतामणी कुर्रे की विशेष भूमिका रही।