छत्तीसगढ़: सूने मकान में ले जाकर बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश...आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़। बिलासपुर में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तोरवा पुलिस ने मामले की गंभीरता के देखते हुए आरोपी के खिलाफ 376 भारतीय दंड संहिता एवं पोक्सो एक्ट भी जोड़ा है. दरअसल, 20 अक्टूबर को तोरवा थाना में परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी रवि पाल ने घर में आकर प्रलोभन दिया, फिर उसे एक सूने मकान में ले गया तथा उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया. इस शिकायत के बाद तत्काल आरोपी के खिलाफ तोरवा थाना में अपराध दर्ज किया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. अधिकारियों से निर्देश मिलने पर तोरवा पुलिस की टीम लग गई. टीम द्वारा लगातार आरोपी की पतासाजी की गई एवं लाल खदान में इस संबंध में मूखबिर लगाए गए, क्योंकि पूर्व से ही लाल खदान के ग्रामीणों के द्वारा रोष व्यक्त करने पर आरोपी भाग गया था, जिसके तलाश में तोरवा पुलिस लगी थी. इसी बीच 22 अक्टूबर को आरोपी रवि पाल उर्फ मोनू पिता मेहताब (32 ) लाल खदान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली. आरोपी के द्वारा यह जघन्य कृत्य किया गया था, जिसमें एक अबोध बच्ची को इस तरह से एक सूने मकान में ले जाकर अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया था.