छत्तीसगढ़: कोरोना का हॉटस्पॉट बना ये जिला...एक दिन में मिले 700 मरीज

कोरोना हॉटस्पॉट

Update: 2021-03-24 02:51 GMT

फाइल फोटो 

भिलाई। कोरोना के मरीज फिर से चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में दुर्ग हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। कल जो आंकड़ें आए हैं वो फिर से हैरान और परेशान करने वाले हैं। 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 690 पहुंच गई है। 4 लोगों की मौत भी हुई। दुर्ग जिले में कल तक कुल मरीजों की संख्या 31297 थी। वहीं रिकवर मरीजों का आंकड़ा 2914 था। कोरोना से मरने वालों की संख्या आज 684 पहुंच गई है। दुर्ग जिले में कल ही कलेक्टर ने कई पाबंदी लगाई है।

दुर्ग-भिलाई में यहां बनाए गए कंटेनमेंट जोन
नगर निगम दुर्ग में केलाबाड़ी चौक, शास्त्री चौक केलाबाड़ी, पार्षद हमीद खोखर के निवास के पास। इसी प्रकार नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-01 नेहरू नगर में बनाए जाने वाले कन्टेंनमेंट जोन नेहरू नगर पश्चिम वार्ड 03, प्रियदर्शिनी परिसर, पश्चिम, ब्लाॅक डी, चौहान टाऊन वार्ड क्रमांक 02, आनंद पुरम फेस-2, वार्ड क्रमांक 8,, शिवाजी नगर, वार्ड क्रमांक 04 शनि मंदिर के पास, ग्रीन विली, ब्लाक ए एवं 17, 6 फ्लोर कंन्टेंनमेंट जोन बनाए गए हैं।
इसी प्रकार जोन 02 के वार्ड 10 शांति नगर सड़क 01, वार्ड 10 शांति नगर सड़क 05 अ, वार्ड 10 शांति नगर सड़क 01, वार्ड 26 हाऊसिंग बोर्ड क्रिकेट ग्राउंड के पास, वार्ड 26 हाऊसिंग बोर्ड कमेटी हाॅल के बाजू कंटेंन्मेंट जोन बनाया गया है। इसी प्रकार जोन-05 सेक्टर -06 में सड़क 32 सेक्टर 04, सड़क 87 सेक्टर 06, सड़क 38 सेक्टर 7, सड़क 38 सेक्टर 07, सड़क 08 सेक्टर 10, सड़क 17 सेक्टर 10 को कंटेटमेंट जोन बनाया गया है।
कल ही कलेक्टर की ओर से कई चीजों पर लगी है पाबंदी...
सभी राजनीतिक आयोजन, रैली, सभा पर भी प्रतिबंध लगा गया गया है। वहीं होटल, पैलेस, क्लब में होली मिलन समारोह नहीं होंगे। अंत्येष्ठी व शादी समारोह के लिए अनुमति लेनी होगी। भले ही 50 लोग क्यों न बुला रहे हों?।
सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन / जुलूस/ रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/ सार्वजनिक सभा- धार्मिक / सामाजिक/ राजनीतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिये खुले रहेंगे । किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा।
शादी/अंत्येष्टि/दशगात्र/चालीसवां में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी ।
सभी प्रकार के स्पोर्ट्स/ खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम / आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
होटल/रेस्टॉरेंट / मैरिज प्लेस / क्लब / कॉलोनी /एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा ।
पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिये भी अनुमति अनिवार्य होगी
उपरोक्त सभी प्रकार के प्रतिबंधों में शिथिलता का अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव का होगा एवं सभी प्रकार की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम), राजनांदगांव द्वारा जारी की जाएगी।
यह आदेश तत्काल जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में आज दिनांक 23/3/2021 से दिनाँक 10/4/2021 तक प्रभावशील रहेगा ।
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