छत्तीसगढ़: कोरोना संक्रमित मरीज द्वारा गलत नंबर देने पर की जाएगी दंडात्मक कार्यवाही, डीएम ने जारी किया आदेश

कोरोना का कहर

Update: 2021-04-09 17:03 GMT

छत्तीसगढ़। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंश का पालन करंे और एक दूसरे से दो गज की दूरी बना कर रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट के समय गलत मोबाइल नंबर देने वाले, या जांच रिपोर्ट आने के बाद अपना नंबर बंद रखने वाले या बिना अनुमति के होम आइसोलेशन में रहने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में कांटेक्ट टेªसिंग हेतु 40 टीम कार्यरत हैं सभी पाजीटिव प्रकरणों का कांटेक्ट टेªसिंग चार घंटे के भीतर किया जा रहा है। साथ ही सभी टीम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। नगरीय क्षेत्र में 3 टीम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 37 टीम कार्य कर रही है। हरेक दल में तीन 3-3 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रतिदिन 11 बजे तक पाए गए पाजिटीव प्रकरणों को ट्रेस कर लेना अनिवार्य है ताकि पाजिटीव मरीजों का चिन्हांकन किया जा सके और प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से हर दो-दो घंट में पाॅजिटीव आने वाले लोगों की सूची खंड चिकित्सा अधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन कांटेक्ट ट्रेसिंग को लेकर बहुत ही सक्रिय एवं सख्त है एक तरफ जहां प्रशासन शिक्षकों फ्रंटलाईन वर्कर मान रही है। उन्होंने कहा कि कांटेक्ट टेªसिंग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के लिए सभी सहयोग प्रदान करें। 45 वर्ष के लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए कहा हैं और सही सूचना देने के निर्देश दिए है ताकि संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके।

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