छत्तीसगढ़: देशी-विदेशी शराब दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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मुंगेली। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा ने जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन के लिए समय सीमा निर्धारित किया है। निर्धारित समय सीमा के अनुसार जिले के नगरीय क्षेत्र मुंगेली, दाऊपारा, पथरिया, सरगांव और लोरमी में संचालित देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र ग्राम कंतेली, ग्राम जरहागांव, ग्राम गोडखाम्ही, ग्राम डिडौरी में संचालित देशी मदिरा की दुकान तथा ग्राम अखरार में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक संचालित होगी। फुटकर मदिरा दुकानों, रेस्टोरेंट बार और क्लबों को रात्रि 10 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलवरी पिंक-अप व्यवस्था यथावत् चालू रहेगी। फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसपीओ का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।