छत्तीसगढ़: दुकान संचालकों को दी गई अनुमति, बेच सकेंगे कृषि दवा-बीज और खाद
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
छत्त्तीसगढ़/जगदलपुर। कृषि संबंधी दवाई , कृषि बीज एवं खाद की आवश्यकता होने पर किसानों की सहायता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसानों की मांग पर दवाई पहुंचाने के लिए जगदलपुर के धनलक्ष्मी कृषि संसार और सोनारपाल के भानु कृषि सेवा केंद्र व बस्तर के परिहार कृषि केंद्र को लाकडाउन अवधि तक कृषि सेवा केन्द्र (दुकान) संचालन की अनुमति दी गई है। धनलक्ष्मी कृषि संसार को जगदलपुर अनुविभाग और भानु कृषि सेवा केंद्र व बस्तर के परिहार कृषि केंद्र को बस्तर अनुविभाग में कार्य करने की ही अनुमति दी गई है। कार्य के दौरान सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिग का पालन, मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।दुकान खोलने हेतु प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं सांय 4.00 बजे से 6.00बजे तक का
समय निर्धारित किया गया है। कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशो एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। इन शर्तो की अवहेलना पर अनुमति निरस्त की जाएगी।