छत्तीसगढ़: पंचायत सचिव निलंबित...इस मामले में CEO ने की कार्रवाई

बड़ी कार्रवाई

Update: 2020-12-05 16:41 GMT

जांजगीर-चांपा। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत दुरपा सचिव प्रदीप कुमार कश्यप को पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त योजना अंतर्गत ऑनबोर्ड कर आनलाइन भुगतान सरपंच, सचिव के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किये जाने के निर्देश है, परन्तु प्रदीप कश्यप ग्राम पंचायत सचिव दुरपा के द्वारा चेक से राशि आहरण कर 9 लाख 98 हजार का भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया। इस संबंध में सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत दुरपा को समक्ष उपस्थित होकर उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सचिव द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया वह समाधानकारक नहीं पाया गया। सचिव कश्यप का यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, गंभीर लापरवाही, स्वेच्छारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छग पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इस कृत्य के कारण सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवननिर्वह भत्ते की पात्रता होगी।




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