छत्तीसगढ़: नवगठित नगर निगम रिसाली में महापौर पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) आरक्षण घोषित
रायपुर:- दुर्ग जिले अंतर्गत नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली के महापौर पद के निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई। नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई। आरक्षण की कार्यवाही आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में विहित प्राधिकारी आर. एक्का के द्वारा संपन्न कराई गई।
नगरीय निकाय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में से 13 नगर निगमों का आरक्षण पूर्व में किया जा चुका था। वर्तमान में केवल नगर पालिक निगम रिसाली का आरक्षण किया जाना था। अतः पूर्व में किए गए आरक्षण के आधार पर आरक्षण की कार्यवाही की गई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण किया जा चुका था। आरक्षण नियम अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 नगर निगमों में 04 पद आरक्षित किया जाना है, परन्तु पूर्व में 03 पद आरक्षित किए गए थे। अतः शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित किया गया।
इसी प्रकार नगर निगमों में नियमानुसार 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित है। पूर्व में महिला वर्ग के 04 पदों पर आरक्षण दिया जा चुका है। शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई।