छत्तीसगढ़: निलंबित DSP को तत्काल बहाल करने के आदेश...DGP ने किया था सस्पेंड

Update: 2021-02-24 11:56 GMT

छत्तीसगढ़। कई शिकायतों के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने डीएसपी धुर्वेश जायसवाल (वाड्रफनगर) को निलंबित कर दिया था. लेकिन कोर्ट ने उन्हें तत्काल बहाल करने के आदेश दिए है. उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध धुर्वेश जायसवाल द्वारा अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट, बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की थी.

चूंकि धुर्वेश जायसवाल का मूल पद उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) है जो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है एवं उक्त पद का नियुक्तिकर्ता अधिकारी सचिव, गृह (पुलिस) विभाग है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर द्वारा धुर्वेश को निलंबन आदेश जारी करने के 90 दिवस के भीतर सचिव, गृह विभाग द्वारा धुर्वेश जायसवाल को आरोप पत्र जारी किया जाना था. परंतु सचिव गृह विभाग द्वारा निलंबन आदेश के 90 दिवस के भीतर आरोप पत्र जारी ना कर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1968 के उपनियम 9 (5) (ए) का उल्लंघन किया गया है. अतः डीएसपी धुर्वेश निलंबन से बहाली का पात्र है.

Tags:    

Similar News

-->