छत्तीसगढ़: 12 शिक्षकों को नोटिस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप

Update: 2021-04-07 13:36 GMT

रायपुर। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य मे लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग के 12 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें यशवंत कुमार सिन्हा, सुरेन्द्र कुमार यदु, कमलनाथ दीवान,दिनेश देवांगन, जितेन्द्र मिश्रा,सुनिल कुमार भारती,भानूप्रताप डहरिया,संतोष कुमार नेताम, दिनदयाल साहू, विनोद कुमार साहू, योगेश शुक्ला और संतोष कुमार साहू का नाम शामिल है। ज्ञात हो कि सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य यथाशीघ्र किया जाना है। किसी भी दशा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की जानकारी होने के 6 घंटे के भीतर पूर्ण किया जाकर क्वारंटाइन और सैंपलिंग की जानी है।इन शिक्षकों की ड्यूटी कांटेक्ट ट्रेसिंग और अन्य आनुशांगिक कार्य के लिए लगाई गई थी। किन्तु 12 शिक्षकों ने नोटिस के बाद भी न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित आॅडिटोरियम में उपस्थिति नहीं दी गई।न ही सौंपे गए दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कृत्य से आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

शिक्षकों को कारण दर्शित कर अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है। न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में तत्काल सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने कहा गया है। कारण बताओं नोटिस का जवाब 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के आदेश दिया गया है। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने या प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 एवं एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

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