छत्तीसगढ़: गतिविधियों के संचालन हेतु नई गाइडलाइन जारी, कलेक्टर ने दिए सख़्त निर्देश
आदेश जारी
छत्तीसगढ़। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार के गतिविधियों के सशर्त संचालन करने हेतु आदेश जारी किया है। जिसके अंतर्गत रायगढ़ जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिये विभिन्न निर्देश एवं गाईड लाईन जारी किये गये है।
कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देना
कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन किया जाना चाहिए। इन उपायों में शामिल है फेस कवर/ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकान संचालक, ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेसिंग सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लघन किये जाने पर 200 रूपये जुर्माने से दंडित किया जायेगा। कार्यस्थल, दुकानो, बाजारों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में समुचित कार्य विभाजन किया जाये। कार्यस्थल पर एक पाली के अंतराल में सामान्य सुविधाओं और सभी वस्तुओं जो मानव संपर्क में आते हैं जैसे कि डोर हेंडल आदि का लगातार सेनिटाइजेशन किया जाये। कार्यस्थल पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी और पालियों के मध्य निश्चित अंतराल सुनिश्चित करते हुए एवं भोजन अवकाश के दौरान कर्मचारियों को समूह में इक_ा न होने दिया जाये।
निगरानी एवं नियंत्रण
यदि आवश्यक हो तो रोकथाम क्षेत्रों का सूक्ष्म स्तर पर जिला प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक सीमांकन किया जायेगा। रोकथाम के निर्धारित क्षेत्रों के भीतर, रोकथाम के उपायों को सावधानी के साथ पालन किया जायें। निर्धारित रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला पुलिस तथा स्थानीय निकायों नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की होगी।
निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का करना होगा सख्त पालन
कंटेनमेन जोन के बाहर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। निम्नलिखित गतिविधियों पर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाये जैसे सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन हेतु शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जावे। एमएचए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया अधीन सिनेमा हॉल और थियेटर का संचालन किया जावे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन स्वीमिंग पुल का संचालन किया जावे। प्रदर्शनी स्थलों का संचालन वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन किया जावे। यात्री गाडिय़ों की आवाजाही, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, योगा केन्द्र और व्यायाम शाला में मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाये।
स्थानीय प्रतिबंध
व्यक्तियों तथा माल के अंतर्राज्यिक आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा। इस तरह के गतिविधियों के लिए कोई अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
आरोग्य सेतु का प्रयोग
आरोग्य सेतु का उपयोग संगत मोबाईल फोन पर सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर जारी रह सकता है। यह उन व्यक्तियों को चिकित्सा ध्यान देने के लिए समय पर प्रावधान की सुविधा देगा, जो जोखिम में है।
दाण्डिक प्रावधान-
उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अन्तर्गत भागी होंगे। जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश 28 फरवरी 2021 तक प्रभावी होंगे।