छत्तीसगढ़: नवविवाहिता की शिकायत पर सास, ससुर और पति गिरफ्तार, लगाया ये आरोप
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धमतरी। चौकी बिरेझर थाना कुरुद क्षेत्रांतर्गत ग्राम मड़ेली निवासी नवविवाहिता ने प्रताड़ना की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। नवविवाहिता ने बताया कि उसके पति, सास व ससुर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए मारपीट किए। साथ ही उसे 3 माह की गर्भवती होना जानते हुए जान-बूझकर उसके पेट, पीठ व गर्दन में लात घूंसे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर आरोपी गिरधर साहू, पत्रिका साहू एवं कृष्ण कुमार साहू के विरुद्ध धारा 498ए, 316, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चौकी प्रभारी बीरेझर शांता लकड़ा ने मामले के विवेचना क्रम में कार्यवाही करते हुए अपने स्टाफ के साथ आरोपियों के घर दबिश दी। आरोपियों के मिलने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं आरोपियों के अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। गिरधर साहू उम्र 31 वर्ष, कृष्ण कुमार साहू उम्र 60 वर्ष और पत्रिका साहू उम्र 57 वर्ष तीनों निवासी ग्राम मड़ेली चौकी बिरेझर आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।