छत्तीसगढ़: शादी घर लगा 5 हजार रुपए का जुर्माना, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर
शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
नारायणपुर। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए जिले में सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की जा रही है। जिले में आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसडीएम श्री दिनेश कुमार नाग और उड़न दस्ता दल को दी गयी है। नारायणपुर विकासखंड के ग्राम दुग्गाबेंगाल में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे, और शासन द्वारा कोरोना के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। जिस पर एसडीएम नाग ने वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति पर 5000 का जुर्माना लगाया और समझाईश दी। वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नारेबाजी और पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस विभाग के एक जवान को चोट आयी। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखकर पुलिस बल की सहायता ली गयी और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर वैभव क्षेत्रज्ञ, नायब तहसीलदार सुश्री ख्याति नेताम, टीआई श्री नवरंग के अलावा उड़नदस्ता दल के सदस्या एवं पुलिस विभाग का अमला मौजूद था।