छत्तीसगढ़: मॉल, सैलून, पार्लर और सब्जी मार्केट रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन

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Update: 2021-06-05 13:34 GMT

छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद कम हो गयी है। रायगढ़ जिला कल से पूरी तरह अनलॉक हो जायेगा। कलेक्टर भीम सिंह ने अनलॉक का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अभी भी कई गतिविधियों पर रोक रहेगी। सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम मैरिज हॉल स्विमिंग पुल, क्लब, बार, सिनेमा हॉल, सैलून, पार्लर, पार्क, जिम और सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।

पान ठेले, पान सिगरेट, तंबाकू, गुटखा की बिक्री बंद रहेगी। शादी में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि दशगात्र, अंतियोष्ठी में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। परिवारिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा। शादी में शामिल होने वाले लोगों को 72 घंटे पहले कराया कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देना होगा। चौपाटी, चाट, गुपचुप व फास्ट फुड की दुकान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी। रविवार कंप्लीट लॉकडाउन होगा, जबकि शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा।

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