छत्तीसगढ़। कलेक्टर ने धमतरी जिले में 13 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त अवधि में सायं 6.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिनांक 06.06.2021 एवं 13.06.2021 को जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा, सम्पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में अस्पताल प्रबंधन से संबंधित सेवायें, पेट्रोल पम्प, गैस डिलीवरी, मिल्क पार्लर, फॉयर ब्रिगेड, स्वच्छता, पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित सेवायें चालू रहेंगी।
पचास प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट तथा ढाबा अधिकतम रात्रि 10 बजे तक क्लब, बार, शादी गृह, धर्मशाला अधिकतम रात्रि 10 बजे तक ठेलों में घूम घूमकर अथवा स्थाई रूप से बेचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे-घाट, चाऊमिन, एगरोल जैसे अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाली इकाईयां अधिकतम रात्रि 10 बजे तक खोल सकते हैं।