छत्तीसगढ़: डिलीवरी ब्वॉय का कराना होगा कोरोना टेस्ट, नगर निगम ने दुकान संचालकों को दिए अहम निर्देश
कोरोना का कहर
छत्तीसगढ़/अम्बिकापुर। कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में लागू प्रतिबन्धात्मक आदेश में दी गई छूट के तहत अब 24 अप्रैल 2021 से ठेले में फल और सब्जी गली,मोहल्लों तथा कालोनियों में घूम -घूमकर बेच सकेंगे। इसके साथ ही दुकानदार दूरभाष से आर्डर लेकर किराना सामग्रियों की होंम डिलिवरी भी कर सकेंगे। इसके लिए दुकानदारों को अपने डिलिवरी ब्यॉय का कोविड टेस्ट कराने के साथ ही नगर निगम से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा।
एसडीएम श्री प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार नगर निगम अम्बिकापुर अन्तर्गत किराना सामान प्राप्त करने के लिए लोग 24 अप्रैल से अपने नजदीकी किराना दुकान फोन पर ऑर्डर दे सकते है। आर्डर के अनुसार दुकानदार सामानों की होंम डिलीवरी करेंगे। उन्होंने बताया कि होंम डिलीवरी के लिए अपने डिलीवरी ब्यॉय का कोविड टेस्ट और नगर निगम से प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बिना होंम डिलिवरी की अनुमति नही दी जाएगी। होंम डिलिवरी के लिए दुकानदार 23 अप्रैल से ही अपने डिलिवरी ब्यॉय का एंटीजेन टेस्ट करा लें तथा नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। श्री साहू ने बताया कि कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए लोगो के घर के नजदीक तक फल और सब्जी की पहुंच के लिए 23 अप्रैल से ठेले मे बेचने की अनुमति दी जा रही है किंतु किसी एक स्थान पर ठेला लगाकर बेचने की अनुमति नही है।