छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों को दिए ये निर्देश

बड़ी खबर

Update: 2022-03-10 03:22 GMT

बिलासपुर: पुलिस अफसर को हाईकोर्ट ने जुड़वा बच्चो को मॉ को सौपने के निर्देश दिए हैं। पत्नी से विवाद के बाद पुलिस अफसर ने दोनो बच्चो को अपने पास रख लिया था। जिसके बाद मां ने अपने बच्चो की कस्टडी पाने के लिये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कमाण्डेन्ट के पद पर पदस्थ पुलिस अफसर को बच्चो को माँ को सौपने के निर्देश दिये है

राजनंदगांव पीटीएस में कमांडेड के पद पर पदस्थ इरफान उल रहीम खान की शादी जरहाभाठा निवासी फरहा खान से हुई थी। फरहा पेशे से टैरो कार्ड रीडर है। दोनो के दो जुड़वा बच्चे हैं। दोनो के बीच विवाद होने के बाद दोनो अलग अलग रह रहे हैं। इरफान उल रहीम खान ने अपने दोनो बच्चो को अपने पास रख लिया था। बच्चो की कस्टडी पाने फरहा खान ने वर्ष 2016 में पहले जिला अदालत में याचिका लगाई। उसके बाद वर्ष 2019 में मामला हाईकोर्ट पहुँचा और मामले की सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी जस्टिस रजनी दुबे की डबल बैंच में मामले की सुनवाई हुई। जहां बैंच ने दोनो पक्षो की दलिले सुनने के बाद बच्चो की कस्टडी माँ को सौपने के निर्देश दिए। वही बच्चो के पिता इरफ़ान उल रहीम खान को महीने में एक बार बच्चो से मिलने के साथ ही फोन पर बातचीत करने की छूट दी। इसके अलावा तीज त्यौहारों में भी बच्चो से मिलने व परिवार समेत घूमने जाने की छूट बच्चो के पुलिस अफसर पिता को प्रदान की गई।
Tags:    

Similar News

-->