सब इंस्पेक्टर की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Update: 2021-07-09 10:29 GMT

छत्त्तीसगढ़। नक्सल ऑपरेशन में प्रेशर बम के कारण दाहिना पैर गंवाने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 45 दिनों के भीतर वर्ष 2008 से लेकर अबतक का ब्याज सहित 5 लाख का क्लेम याचिकाकर्ता को देने बीमा कंपनी को कहा है.

नक्सली तलाशी अभियान के तहत वर्ष 2007 में बम स्क्वायड टीम दंतेवाड़ा के जंगल मे गई थी. इस दौरान लगाए गए लैंड माइन पर दिल्ली निवासी सब इंस्पेक्टर यदुवीर सिंह का पैर लगते ही ब्लास्ट हो गया था. हादसे में सब इंस्पेक्टर के दाहिने पैर और कोहनी में गंभीर चोट आई थी. इस प्रकरण में शासन से एग्रीमेंट के बावजूद बीमा कम्पनी ने पीड़ित को 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया था.

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