रायपुर। राज्य सरकार ने सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में पुनरीक्षित निर्देश जारी किया है. इसमें सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को खत्म कर दिया गया है. इस आदेश से असमय काल का शिकार हुए शासकीय कर्मियों के आश्रितों को फायदा होगा.