छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, बाहर से आने वाले यात्रियों को लेकर सभी कलेक्टरों को दिए अहम निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जांच के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गए है। जारी दिशानिर्देशों में उल्लेखित है कि राज्य में हवाई मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे यात्री जिनकी निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और कोविड-19 के लक्षण नहीं है, उन्हे स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार होम क्वारेंटीन होने के निर्देश दिया जाए। ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और उन्हें कोविड-19 के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों की पुनः कोविड-19 जांच की जाए। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार ईलाज हेतु कार्यवाही की जाए। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा सलाह अनुसार आयसोलेट/क्वारेंटीन किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके एयरपोर्ट,
रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर/चौकी में टेस्टिंग किओस्क बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण सहित आवश्यक कोविड जांच की व्यवस्था की जाए। जांच का व्यय यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
कोविड-19 जांच उपरान्त पॉजीटिव पाये गये व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार होमआईसोलेशन/कोविड केयर सेंटर/डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपचार हेतु तत्काल भेजा जाए। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार आयसोलेट/क्वारेंटीन किया जाए। अन्य राज्य के निवासियों को जिन्हें क्वारेंटीन किया जाना हो, उनके लिए व्यय यात्रियों को स्वयं वहन किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार कोविड जांच की व्यवस्था हेतु रैपिड एण्टीजन जांच के लिए निजी क्षेत्र के पैथोलैब को भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दरों पर जांच की अनुमति दी जाए। तदनुसार टेस्टिंग किओस्क स्थापित किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है एवं टेस्टिंग किओस्क सकरिंग उपरान्त उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं पाए गए, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन किया जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वारेंटीन (पेड/फ्री) किए जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार व्यवस्था की जाए।
छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए क्वारेंटीन व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग के जांचकेन्द्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे- मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड हाईजीन इत्यादि का पालन किया जाए। सीमा पर स्थित बैरियर/जांच चौकी में अस्थाई रूप से यात्रियों के रूकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाए ताकि सोशल, फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण/कोविड जांच की जा सके। इनमें पीने के पानी एवं आवश्यकतानुसार भोजन व्यवस्था, छांव की व्यवस्था की जाए। जिन यात्रियों के पास परिवहन सुविधा न हो उनके लिए कोविड केयर सेंटर/ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल/क्वारेंटीन सेंटर तक पहुंचने हेतु परिवहन की व्यवस्था किया जावें। क्वारेंटीन सेंटर एवं परिवहन व्यवस्था इत्यादि हेतु राशि की व्यवस्था पूर्व वित्तीय वर्ष अनुसार विभिन्न मदों से की जा सकेगी।
जो यात्री सड़क मार्ग से अन्य प्रदेशों के लिए जा रहे है उनके वाहनों पर इस आशय का स्टीकर लगाना सुनिश्चित किया जाये ताकि वह यात्री राज्य के भीतर न रूक सकें। यह निर्देश 27 अप्रैल से लागू होंगे। सीमावर्ती जिले जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं।