छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के दिए निर्देश
रायपुर। राज्य शासन ने तमाम विभागों को पत्र लिखकर लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण 31 मई के पहले निपटाने कहा है. इस तरह से मई के महीने में तमाम लंबित प्रकरणों के निपटारे के साथ नियुक्ति दे दी जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह की ओर से सभी सचिवों, अध्यक्ष राजस्व मंडल, सभी विभाग अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, और जिला पंचायत सीईओ को जारी पत्र में कहा गया है कि शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है.14 जून 2013 के आदेशानुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक शिथिल किया गया है.